Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/u924082484/domains/indiamirrornews.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131

उत्तराखंड में विवाह संबंधी जानकारी में धोखाधड़ी पर दंड की नई व्यवस्था

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह के पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, विवाह विच्छेद से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने में गलत या झूठी सूचना देने पर संबंधित व्यक्ति को दंडित होना पड़ेगा।
ऐसे प्रकरण अपराध घोषित होने पर तीन से छह माह की जेल अथवा 25 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। संबंध विच्छेद या तलाक की अवधि में दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन हिंसा के साथ ही एक से अधिक पत्नी को दंड की श्रेणी में रखा गया है। यह दंड 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह माह से साढ़े तीन वर्ष तक कारावास के रूप में हो सकता है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *