सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण चार को लागू रखा है। कोर्ट ने फिलहाल इसे हटाने की अनुमति नहीं दी है। सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रैप-4 के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को एक बैठक कर ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या ग्रैप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने को कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि ग्रैप-4 पर अंकुश लगाने में गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए।